रायपुर में गलत पार्क करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज

Action intensified against drivers who park wrongly in Raipur, Chhattisgarh, khabargali

ढाबा एवं कैफे के पास खड़े वाहनों को पुलिस ने किया जब्त…

रायपुर (khabargali) राजधानी रायपुर शहर के भीतर एवं बाहर प्रमुख मार्गों में नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस व थाना बल द्वारा संयुक्त अभियान कार्यवाही कर मोटर एक्ट व्हीकल एवं आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है।

बता दे की शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए समय-समय पर शहर के भीतर एवं बाहर प्रमुख मार्गों में नो पार्किंग पर खड़ी वाहनों को एनाउंसमेंट हटाया जाता है किंतु कुछ लापरवाह वाहन चालकों द्वारा समझाइश देने के बावजूद प्रमुख मार्गों एवं रिंग रोड में खतरनाक ढंग से वाहन पार्किंग कर दिया जाता है। जिससे अन्य वाहनों को आवागमन मे असुविधा का सामना करना पड़ता है, साथ ही सड़क दुर्घटना घटित होने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती बरतने के लिए पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रतनलाल डांगी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए।

जिसके तहत 7 अगस्त 2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सचिंद्र कुमार चौबे ,नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन मनोज ध्रुव के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस एवं थाना आमानाका, आजाद चौक, कबीर नगर, उरला, खमतराई, तेलीबांधा के अधिकारी /कर्मचारियों द्वारा प्रमुख मार्गों एवं होटल ढाबा के सामने नो पार्किंग पर खड़ी वाहनों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए कार्यवाही किया गया। जिसमें रिंग रोड में 23 मालवाहक वाहनों के खिलाफ एवं ग्रीन लाइट ढाबा, अग्रसेन धाम चौक तथा दिया कैफे वीआईपी रोड में चार पहिया वाहन खड़े कर यातायात अवरुद्ध करने के कारण मोटर यान अधिनियम के साथ ही साथ भारतीय दंड विधान की धारा 283 के तहत 02 चारपहिया वाहन चालक एवं ढाबा संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। इसके पूर्व भी रायपुर पुलिस एवं थाना बल द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए 85 भारी माल वाहक वाहनों के खिलाफ भादवि की धारा 283 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है।

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