सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में FIR, गृह मंत्री शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

FIR against MP Mahua Moitra in Raipur, made objectionable remarks on Home Minister Shah, Raipur, Chhattisgarh, Khabargali

रायपुर (खबरगली) तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान को लेकर रायपुर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 और 197 के तहत एफआईआर पंजीबद्ध की है। जानकारी के मुताबिक, रायपुर के कोटा थाना क्षेत्र के मोहबा बाजार निवासी गोपाल सामंतो ने माना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गला काटकर प्रधानमंत्री की मेज पर रखने जैसी गंभीर और आपत्तिजनक बात कही थी। शिकायतकर्ता ने लिखा कि सांसद के इस बयान को सुनने के बाद वह न केवल आहत हुए हैं बल्कि भयभीत और आतंकित भी हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब किसी सांसद ने देश के गृह मंत्री जैसे उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ इस तरह की बात कही हो।

शिकायत में यह भी कहा गया कि यह बयान देश के शांतिप्रिय नागरिकों के लिए सीधी धमकी जैसा है, जिसमें इशारा किया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने वालों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। गोपाल सामंतो ने अपनी शिकायत में लिखा कि वह बंग समाज से आते हैं और इस समाज का देश की आजादी, साहित्य, कला और विज्ञान में बड़ा योगदान रहा है। उनके मुताबिक, महुआ मोइत्रा के बयान से यह खतरा है कि समाज के प्रति लोगों में घृणा फैलेगी और आगे चलकर बंग समुदाय के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि यह देश के संविधान और संघीय ढांचे के लिए खुली चुनौती है। लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया एक सांसद यदि इस तरह का बयान देता है तो यह भयादोहन और राजनीतिक फायदे के लिए लाखों नागरिकों की जिंदगी को दांव पर लगाने जैसा है। शिकायतकर्ता ने सांसद के बयान की जांच कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 109 और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की है।

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