दुर्ग (khabargali) जिले के तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत हुई थी। अधिकारी ने अपने और परिवार वालों के नाम पर चल-अचल संपत्ति अर्जित की थी। इसके बाद एसीबी ने 11 अक्टूबर 2020 को विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट लिया और फिर एसीबी ने आरोपी के विजय नगर स्थित उसके नवनिर्मित मकान की तलाशी ली।
आज जिले में ACB की विशेष कोर्ट ने तत्कालीन सहयक खनिज अधिकारी को सात साल की सजा सुनाई है साथ ही 20 हजार रूपए का अर्थ दंड सुनाया है। जानकारी के मुताबिक, अधिकारी के घर दबिश के दौरान वहां से नकद रकम, बैंक संबंधित दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को जब्त किया गया।
इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए एसीबी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दुर्ग आदित्य जोशी आरोपी गणेश कुम्हारे को दोषी पाया। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जाहिदा परवीन ने की। वहीं आरोपी ने मात्र 6 साल में दो करोड़ 20 लाख 51 हजार 378 रुपए के अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। यह आय उसकी औसत सकल आय की तुलना में 408 प्रतिशत अधिक है।
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