अब अस्पतालों में 24 घंटे पोस्टमार्टम करने की अनुमति

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नई दिल्ली (khabargali) केंद्र सरकार ने अस्पतालों में उचित इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि यह अनुमति हत्या, दुष्कर्म, सड़ चुके शव और संदिग्ध बेईमानी के अलावा अन्य मामलों के लिए दी गई है। इसका उद्देश्य पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के साथ अंगदान के लिए पोस्टमार्टम पर जोर देना भी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह नई प्रक्रिया अंग दान और अंगप्रत्यारोपण को भी बढ़ावा देती है क्योंकि प्रक्रिया के बाद निर्धारित समय में अंगों को निकाल कर संरक्षित किया जा सकेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की एक तकनीकी टीम ने जांच की है। यह टीम केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की थी। इस संबंध में आयोजित हुई एक बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा की गई कि देश के कुछ संस्थानों में पहले से ही रात में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि इसकी अनुमति देने के साथ रात में पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसा किसी तरह की कानूनी समस्या से बचने और भविष्य के उद्देश्यों को देखते हुए किया जाएगा।

  इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले के साथ अंग्रेजों के समय की व्यवस्था समाप्त हो गई है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'गुड गवर्नेंस' के विचार को आगे बढ़ाते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जिन अस्पतालों के पास रात को पोस्टमार्टम करने की सुविधा है वो अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर पाएंगे।'