आरक्षण में वृद्धि पर स्टे, ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अध्यक्ष डॉ कीर्तिभूषण पाण्डेय ने किया स्वागत

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रायपुर (khabargali )आरक्षण में 82% तक वृद्धि पर छ ग उच्च न्यायालय ने रोक(stay) लगायी, ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अध्यक्ष आचार्य डॉ कीर्तिभूषण पाण्डेय ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां भी हम सम्पूर्ण शक्ति से इसका कड़ा विरोध करेंगे।

  • उल्लेखनीय है कि  ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष आचार्य डॉ कीर्तिभूषण पाण्डेय, समाजसेवी पं. कुणाल शुक्ला, पं. नवनीत तिवारी, विवेक ठाकुर और कृष्णगोपाल दुबे आदि ने, छ. ग. शासन द्वारा st, sc, obc के लिए आरक्षण में 72% तक वृद्धि और आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिये 10%आरक्षण को लागू करते हुए आरक्षण की सीमा 82% तक करने के विरुद्ध जो याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत किये थे, शासन द्वारा जारी उक्त  आदेश पर माननीय उच्च न्यायलय  ने रोक लगा दी है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति श्री पी. पी. साहू जी की डिवीज़न बेंच ने आरक्षण के विरूद्ध दायर मामलों की सुनवाई करते हुए, आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक किये जाने को असंवैधानिक और अविधिक निर्धारित करते हुए उक्त आदेश पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण पर रोक नहीं लगी है। इस याचिका को सर्वश्री कीर्तिभूषण पाण्डेय, कुणाल शुक्ल, नवनीत तिवारी, विवेक ठाकुर एवं KG दुबे की ओर से प्रमुख  विद्वान अधिवक्ता सर्वश्री अनीश तिवारी, पलाश तिवारी, शैलेन्द्र शुक्ला, प्रतीक शर्मा, रोहित शर्मा, वैभव शुक्ला, शक्तिराज सिन्हा एवं प्रवेश शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सुनवाई में बहस करते हुए राज्य शासन के आदेश पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाई ।

उल्लेखनीय है कि,आरक्षण वृद्धि का समर्थन करते हुए st, sc, obs वर्ग की ओर से 4 आवेदन , उपरोक्त आरक्षण विरोधी याचिकाओं में हस्तक्षेप के लिए लगाया गया था। जिस पर अभी सुनवाई से  माननीय उच्च न्यायलय ने इंकार कर दिया।
   माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 82% जातिगत आरक्षण के विरुद्ध जो रोक लगाए हैं ,उसका छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जागरूक,निष्पक्ष, निःस्वार्थी और पूरे देश व समाज मे एकता व समानता का भाव रखने वाले देशभक्त लोगों खुशी की लहर व्याप्त है ।
     ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष आचार्य डॉ कीर्तिभूषण पाण्डेय,सन्तमहासभा के अध्यक्ष स्वामी  राजेश्वरानन्द,समाजसेवी, कुणाल शुक्ला, नवनीत तिवारी, विवेक ठाकुर, कृष्णगोपाल दुबे, दीपक चौबे, पँ विवेकानंद पाण्डेय, पँ रामकिंकर पाण्डेय, पँ राजा पाण्डेय,पँ छोटू पाण्डेय, कमांडेंट डॉ ML पुरोहित, पँ युगलकिशोर शर्मा, पँ ध्रुव शुक्ला, पँ कमलनारायण तिवारी, कु विभा शर्मा, पँ कमलनारायण मिश्र, पँ हिमांशुकृष्ण शास्त्री, पँ राजेश पाण्डेय , पँ विजय पाण्डेय, रविन्द्र सिसोदिया, राजेश ठाकुर, चिन्मय वर्मा, नमन नरूला, परिवेश गुप्ता,  रेणु तिवारी, जयचंद तरार, स्वाति तरार,  विजय भूषण श्रीवास्तव, त्रिलोचन सिंह खटकर, प्रमोद गुप्ता, आसुतोष गुप्ता, सन्तोष गुप्ता,देवेंद्र साहू एवं भोलानाथ जैसवाल ने हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सत्य व न्याय की जीत बताए साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि छत्तीसगढ़ राज्य शासन,उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जायगी तो वहां भी इसका डटकर मुकाबला करेंगे और जीतेंगे ।

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