अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा

Life imprisonment to 3 accused including Atik Ahmed, Umesh Pal kidnapping case, Prayagraj, khabargali

कोर्ट का फैसला सुनते ही फूट- फूट कर रोने लगा माफिया...

प्रयागराज (khabargali) उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को दोषी करार देकर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में अतीक अहमद साथ उसके भाई सहित 10 आरोपी के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सुनाया है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सजा सुनते ही अतीक अहमद भाई अशरफ के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा।

दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चल रहा था। आज जेल से कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच लाए गए अतीक को जज के सामने पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में अतीक को फांसी दो के नारे भी लगते सुनाई दिए। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूदगी रही ।

गौरतलब है कि नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल शिफ्ट कर दिया गया था। अतीक को स्पेशल हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। करीब 12 बजे अतीक अहमद को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंच चुकी थी और 12.30 बजे उसे कोर्ट में पेश किया गया। अतीक के साथ में अन्य आरोपी अतीक का भाई अशरफ और तीसरे आरोपी फरहान को अलग-अलग जेल वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया था। अब माफिया अतीक अहमद को कोर्ट से साबरमती जेल वापस ले जाने की तैयारी की जा रही है।

कोर्ट के फैसले से पहले उमेश पाल की मां शांती देवी ने प्रयागराज में कहा कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल उसका (अतीक अहमद) घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सज़ा हो।वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा क‌ि मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूं कि उसको फांसी की सजा दिलाई जाए। जब तक जड़ खत्म नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम डर के साए में जी रहे हैं।