अब पंजीयक को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि वो चाहे तो सोसायटी की बोर्ड को अनिश्चित काल के लिए भंग रहने दे
रायपुर (khabargali) विधानसभा में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के लिए सदन में विपक्ष के नेता सहमत नहीं हुए। जिसके बाद विधेयक मंजूरी के लिए पक्ष विपक्ष ने वोट किया। संशोधन विधेयक के पक्ष में 52 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 12 वोट पड़े। मत विभाजन के बाद संशोधन विधेयक पारित हो गया।
इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाटापारा में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमे मंडी की नियुक्ति के लिए रुपए की मांग की गई है। इस बात को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि मंडी नियुक्ति के पद बिक रहे है। पैसा देकर नियुक्तियां हो रही है, ऐसा बदलाव गलत होगा। शिवरतन रतन शर्मा के इस आरोप पर सत्ता पक्ष बिफर पड़ा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस वक्तवय पर नाराजगी जतायी।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो थाने में जाकर इसकी शिकायत करें। यहां बाहर की बात प्रदर्शित ना करे। जवाब में शिवरतन शर्मा ने कहा कि आसंदी अगर अनुमति दें तो सदन में वो सबूत पेश करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वहीं शिवरतन शर्मा ने कहा कि आडियो में पता चलता है कि कैसी गड़बड़ियां हो रही है। चुनाव को रोककर कांग्रेसियों को उपकृत करने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है।
संशोधित विधेयक
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