दो हजार के नोट को लेकर पढ़ें ताजा अपडेट खबरें..

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RBI गवर्नर के निर्देश पर बैंकों ने बनाई रणनीति, बैंकों को सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश

RBI गवर्नर ने कहा-दो हजार के नोट बदलने की जल्दबाजी न करें

घर बैठे बदल सकते हैं दो हजार रुपये का नोट, जानिए क्या है इसका प्रॉसेस

जानिए 2000 के फेक नोट का क्या होगा?

नई दिल्ली (khabargali) जिन लोगों को दो हजार रुपये के नोट बदलने हैं उनके लिए राहत की खबर है। कल से लेकर 30 सितंबर तक दो हजार के रुपये के नोट बदले जाएंगे। इस बीच नोट बदलने को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक State Bank of India ने गाइडलाइंस जारी की है। SBI ने कहा है कि 20,000 रुपये की सीमा तक के अमाउंट के लिए requisition slip यानी मांग पर्ची भरने की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये कि लोग बिना पर्ची भरे एक बार में दो हजार रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं।

वहीँ आरबीआई की ओर से 2,000 रुपये के नोट बदलने को एक लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2000 के नोट एक्सचेंज करने की सुविधा सामान्य रहेगी। साथ ही आरबीआई द्वारा बैंकों को निर्देश दिए गए बैंक गर्मियों को ध्यान में रखते हुए वेटिंग एरिया और पीने के पानी का भी उचित प्रबंध किया जाए। आरबीआई के 16 रीजनल ऑफिस में भी जाकर नोट को बदलवा सकते हैं।केंद्रीय बैंक की ओर से बैंकों को 2000 को नोट एक्सचेंज करने का प्रतिदिन का डाटा एकत्रित करने को भी कहा गया है।

आगे आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नोटों को बदलने की जल्दबाजी न करें। केंद्रीय बैंक की ओर से इसे बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है। इसी समय सीमा में लोगों को नोट एक्सचेंज कराने होंगे। अगर बिना समय सीमा के इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह एक एंडलेस प्रोसेस बन जाएगा। आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर तक 2000 के वापस लिए जा चुके ज्यादातर नोट बैंकों के पास आ जाएंगे। 2000 के नोट बाहर किए जाने का काफी कम प्रभाव होगा, क्योंकि ये कुल करेंसी सर्कुलेशन का 10.8 प्रतिशत है।

घर बैठे बदल सकते हैं दो हजार रुपये का नोट

आरबीआई ने कहा कि रिमोट एरिया, यानी वो इलाके जहां बैंक नहीं है या फिर काफी दूरी पर बैंक है, उन जगहों पर लोग रिमोट वैन के जरिये भी नोट बदलवा सकते हैं। ऐसे में लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि बैंकमित्र आपके घर आकर नोट बदल देंगे। इस सुविधा से आप रोज केवल 4000 यानी 2000 रुपये के दो नोट ही बदलवा सकते हैं।

कई सरकारी व प्राइवेट बैंकों की हुई बैठक

बैंकों में दो हजार के नोटों को बदलने की व्यवस्था को लेकर आरबीआई के निर्देश पर कई सरकारी व प्राइवेट बैंकों की बैठक हुई। इसमें बैंकों को निर्देश दिया गया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों आदि को असुविधा न हो इसकी व्यवस्था करें। इसके साथ ही ग्राहकों की शंका निवारण और नोट बदलने की प्रक्रिया कैसे आसानी से समझाई जाए इस पर भी चर्चा हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों की यह बैठक आरबीआई के निर्देश पर हुई।

बैठक में बताया गया कि यदि किसी ग्राहक को कोई शिकायत है तो वह पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। जिसमें बताया कि एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई से आरबीआई के मौजूदा नो योर कस्टमर (केवाईसी) के आधार पर किसी भी बैंक में दो हजार रुपए बदले जा सकते हैं। एक गैर-खाताधारक एक बार में किसी भी बैंक शाखा में 22 लाख रुपए की सीमा तक दो हजार नोटों का आदान-प्रदान कर सकता है। इसके अलावा खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि 30 सितंबर तक खातों में जमा करने और दो हजार बैंक नोटों को बदलने की सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। वहीं, व्यवसाय के लिए एक खाताधारक प्रति दिन 4 हजार की सीमा तक बीसी के माध्यम से 2 हजार के बैंक नोटों का लेन देन कर सकता है। इसके अलावा लेन देन की सुविधा निशुल्क रहेगी।

2000 के फेक नोट का क्या होगा?

अगर बैंक को किसी भी तरह से 2000 रुपये का फेक नोट मिलता है तो बैंक उसको जब्त कर लेगा। ग्राहक को उस नोट की कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी। अगर 4 से ज्यादा फर्जी नोट मिलते हैं, तब बैंक अधिकारी वो नोट पुलिस को दे देगें। पुलिस उस नोट की जांच करेगी। बैंक नोट सॉर्टिंग मशीनों (NSMs) के जरिये नोटों की जांच करेगा।