GST Council का बड़ा फैसला - सिनेमा हॉल में बेहद सस्ते दामों पर मिलेंगी खाने-पीने की चीजें ..ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर देना होगा 28% GST..इन कारों की बढ़ेगी कीमत..

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कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

नई दिल्ली (khabargali) वस्तु एवं सेवा कर परिषद(GST Council) ने मंगलवार को अपनी 50वीं बैठक में कई प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें सिनेमा हॉल में सर्व किए जाने वाले फूड पर टैक्स कम करने के बारे में कहा गया है। इसके साथ की काउंसिल ने कुछ जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर कर में छूट देने की बात कही है।

राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल ने सिनेमा हॉल में सर्व किए जाने वाले फूड पर लगने वाले टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने काउंसिल की बैठक में मल्टी पर्पस कारों (MUV) पर 22 प्रतिशत कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब देश भर में बड़ी गाड़ियों की कीमतें महंगी हो सकती हैं। बता दें कि यह सेस 28 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त लगाया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि बिना पके हुए या बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर भी दरों को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इमिटेशन जरी धागों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। परिषद ने कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य (Food for Special Medical Purpose (FSMP) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है।

सिनेमा हॉल में खाद्य पदार्थों पर लगेगा केवल 5 प्रतिशत टैक्स

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, "जीएसटी परिषद द्वारा आज यह स्पष्ट किया गया है कि सिनेमा हॉल में उपभोग किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, न कि 18 प्रतिशत।" इसके साथ ही नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि परिषद ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से छूट को मंजूरी दे दी है।

ऑनलाइन गेमिंग की कमाई पर लगेगा तगड़ा टैक्स

 इसके अलावा परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर भी सहमत हो गई है और ये कर पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर प्रवेश बिंदु पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।" इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के मंत्री, सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए कौशल की आवश्यकता है या वे मौका पर आधारित हैं।

इन कारों की बढ़ेगी कीमत

 काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि ऐसी कारें जिनकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, जिनमें 1500 सीसी से ज्यादा क्षमता का इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है और जिनकी ग्राउंड क्लीयरेंस 170 एमएम से अधिक है, ऐसी करें 22 प्रतिशत कंपनसेशन सेस को आकर्षित करेंगी। हालांकि सेडान कारों को इनमें शामिल नहीं किया गया है।

कैंसर दवा पर अब आईजीएसटी नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कैंसर दवाओं को जीएसटी से छूट मिली है। अगर कोई निजी उपयोग के लिए भी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब विदेशों से मंगाता है तो उस पर भी आईजीएसटी नहीं लगेगा। इस पर अभी तक 12 फीसदी कर लगता है। इसके एक डोज की कीमत 63 लाख रुपये तक है। इसी तरह फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है। फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। मंत्रियों के समूह ने इस पर सहमति जताई थी।

जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ये शामिल हुए

 जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा राज्य मंत्री (वित्तीय) पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, आरएस संजय मल्होत्रा, सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी, डीओआर और सीबीआईसी के बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों, जीएसटीपीडब्ल्यू और जीएसटीएन से कई अधिकारी शामिल हुए थे।