जेम्स और ज्वेलरी पार्क पर लगी रोक हटी

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देवजी भाई पटेल की जनहित याचिका निरस्त

बिलासपुर (khabargali) राजधानी रायपुर में बनाए जा रहे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक आज मंगलवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के बाद हटा ली गई। देवजी पटेल की जनहित याचिका में सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। गत वर्ष 2020 में पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल द्वारा एक याचिका हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क के लिए आवंटित की गई कृषि उपज मंडी की भूमि जो कि पाण्डातराई रायपुर में स्थित है, को चुनौती दी थी। इस प्रकरण में पिछले विगत कई वर्षों से न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था।

मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता चन्द्रेश श्रीवास्तव एवं उप शासकीय अधिवक्ता विक्रम शर्मा द्वारा की गई। मामले की पैरवी करते हुए महाधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया कि, शासन द्वारा आवंटित मंडी की भूमि छत्तीसगढ़ कृषि उपज अधिनियम, 1972 तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत की गई है। उनके द्वारा यह भी आधार लिया गया कि, शासन द्वारा अपनी याचिका के जवाब में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि,पूर्व में भी तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा मण्डी बोर्ड की भूमि को विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था।

इस बात को याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका दाखिल करते समय छुपाया गया तथा न्यायालय के समक्ष पूरी जानकारी न देते हुए स्थगन आदेश लिया गया। कृषि उपज मण्डी अब तुलसी में वर्तमान स्थिति में महाधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि कृषि उपज मण्डी, पाण्डातराई को ग्राम तुलसी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे याचिकाकर्ता की याचिका स्वयमेव ही निरस्त होने योग्य है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आज मंगलवार को सुनवाई के बाद स्थगन आदेश हटाते हुए याचिका को निराधार बताकर खारिज कर दिया। पार्क खोले जाने का रास्ता साफ हाईकोर्ट द्वारा मामले के खारिज होने के साथ साथ शासन की औद्योगिक बहुमूल्य नीति के तहत जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क पाण्डतराई रायपुर में खोले जाने का रास्ता साफ हो गया, जिस पर शासन आने वाले समय में क्रियान्वयन करेगा।

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