मांझे से फिर कटा एक युवक का गला, दो दिन आईसीयू में रहा,दुर्ग में पहले भी हो चुकी है मौत

मांझे से फिर कटा एक युवक का गला, दो दिन आईसीयू में रहा,दुर्ग में पहले भी हो चुकी है मौत खबरगली Another youth's throat was cut with a manjha, he was in ICU for two days, there have been deaths in Durg earlier as well cg news cg big news hindi news cg latest news cg hindi news khabargali

भिलाई (khabargali) जिले में नायलॉन चाइनीज मांझा का कहर जारी है। नायलॉन चाइनीज मांझा के कारण भिलाई में फिर एक युवक का गला कट गया। दो दिन आईसीयू में मौत से जंग जीतने के बाद युवक अभी खतरे से बाहर है। इस नायलॉन चाइनीज मांझा से छत्तीसगढ़ में पहली मौत दुर्ग जिले में ही हुई थी। कई लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। नगर निगम भिलाई के आयुक्त ने नायलॉन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई की बात कही है।

25 दिसंबर को कोहका हाउसिंग बोर्ड भिलाई निवासी रामेश्वर बेले (36 वर्ष) पिता श्रीराम बेले का गला नायलॉन चाइनीज मांझा से कट गया। दो दिन भिलाई स्थित स्पर्श अस्पताल के आईसीयू में मौत से जंग जीतने के बाद हालात अभी सामान्य है। रामेश्वर बेले ने बताया कि 25 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे बाइक पर अपनी प%ी नीतू बेले के साथ सेक्टर 7 से अपने घर कोहका हाउसिंगबोर्ड जा रहे थे। सुपेला लक्ष्मी मार्केट के पास एक पतंग कटकर आया, जिसमें नायलॉन चाइनीज मांझा लगा हुआ था। वाहन चलाने के दौरान नायलॉन चाइनीज मांझा उनके गले के सामने आ गया। उसे एक हाथ से हटाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। चाइनीज मांझा शरीर के संपर्क में आते ही गला कट गया। उनकी प%ी ने देखा कि गले से खून निकल रहा है। रामेश्वर ने इसकी सूचना अपने परिजनों दी और उन्हें इलाज के लिए रामनगर स्थित स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां वे दो दिन आईसीयू में रहे। रामेश्वर ने बताया कि उनके गले में गहरा घाव हो गया था और टांके भी लगे है। बेले ने शासन प्रशासन से नायलॉन चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगाने और मौत का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

शहर की दुकानों पर धड़ल्लेसे प्रतिबंधित नायलॉन चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। दुर्ग जिले के कई बड़े मार्केट सहित गली मोहल्लों में व्यापारियों द्वारा मौत का सामान बेचा जा रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। एनजीटी ने भी इस पर बैन कर रखा है। करीब 7-8 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पक्षियों, इंसानो और पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के उल्लंघन पर 5 साल की जेल, एक लाख जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने चीनी धागों की खरीद और बिक्री के मद्देनजर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर इसे दंडनीय अपराध करार दिया है।

केस1

जनवरी 2024 को चरोदा में चाइनीज मांझे से गला कटने से एक युवक की मौत हो गई। जी केबिन निवासी अज्जू (18 साल) पुत्र विरेंद्र सुबह करीब 10.30 बजे अपने एक रिश्तेदार बिहान (5 साल) के साथ बाइक पर किसी काम से निकला था। इस दौरान भिलाई-3 में देवबलौदा जाने वाली रोड पर कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। तभी वहां से बिहान के साथ अज्जू बाइक पर निकला। अचानक से पतंग का मांझा बाइक चला रहे अज्जू के गले में फंसा और उसका गला कट गया। इसके बाद वह और बिहान बाइक सहित सड़क पर जा गिरे। आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उन्हें शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। वहां अज्जू और बिहान की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। उपचार के दौरान अज्जू ने दम तोड़ दिया।

केस 2

जनवरी 2023 में पिता के साथ स्कूटी में जा रहे एक 5 वर्षीय बच्चे की चाइनीज मांझा के कारण सांस की नली कट गई। महावीर कॉलोनी दुर्ग निवासी 5 साल का बच्चा अपने पिता विकास जैन के साथ बाजार जा रहा था। इस दौरान पतंग का चाइनीस मांजा स्कूटी पर पीछे बैठे बच्चे के गले में फंस गया। स्कूटी आगे बढ़ने के साथ ही तनाव बढ़ते जाने से उसकी सांस की नली व दिमाग से हार्ट तक खून पहुंचाने वाली जुगलर वैन कट गई। खून निकलता देख बच्चे के पिता ने उसे नेहरू नगर के पल्स हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर पहुंचे। सबसे पहले वेंटिलेटर से बच्चे को सांस देने का इंतजाम किया। डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी कर नली व वेन को जोड़ा। 3 दिन तक इलाज चलने के बाद बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

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