साय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला : सरकारी भर्ती में आयु सीमा में छूट पांच साल बढ़ी

Big decision in the Sai Cabinet meeting, relaxation in age limit in government recruitment increased by five years, Chief Minister Vishnudev Sai Government's fifth meeting of the Council of Ministers at Mantralaya Mahanadi Bhawan, Recruitment in District Police Reservation Cadre of Chhattisgarh Police, Khabargali

रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिपरिषद की पांचवी बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले

 1. मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा.

2 . छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी. यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी.

3. छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षण संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इसके लगभग 5 साल बाद 4 अक्टुबर को 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इस भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद ने पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है. 4. मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की माननीय न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है. बताया जा रहा है कि गृह मंत्री विजय शर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे।

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