सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की CBSE-CISCE रद्द की गई 12वीं की परीक्षा को चैलेंज देने वाली वाली सभी याचिका

Supreme-court-khabargali

नई दिल्ली(khabargali)। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE-CISCE की रद्द की गई 12वीं की परीक्षा को चैलेंज देने वाली वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही बेंच ने सीबीएसई और सीआईसीएसई 12वीं के रिजल्ट के लिए तय की गई मार्किंग स्कीम का समर्थन करते हुए इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस ए. एम. खानविल्कर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने आज हुई सुनवाई के दौरान कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं के रद्द करने के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

Ani tweeted khabargali

कोर्ट ने मार्किंग स्कीम को बताया सही

सुप्रीम कोर्ट ने मार्किंग स्कीम में स्कूलों द्वारा कोई भी धांधली की आशंका के आरोप पर भी किसी तरह का आदेश जारी करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिजल्ट तैयार करने के लिए बाकायदा रिजल्ट कमेटी होगी, जो इस पर गौर करेगी। कमेटी में स्कूल के ही नहीं, बल्कि बाहरी सदस्य भी होंगे। ऐसे में इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि होने की आशंका नहीं है।

15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगे CBSE एग्जाम

इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि दोनों ही केंद्रीय बोर्ड के 12वीं के मूल्यांकन मानदंड में समानता होने चाहिए। साथ ही रिजल्ट की घोषणा भी एक साथ करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने दोनों बोर्ड द्वारा पेश किए गए क्राइटेरिया को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के दौरान बोर्ड ने बताया कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। साथ ही अगर हालात सामान्य हुए तो एग्जाम 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच कराए जा सकते हैं। ऑप्शनल एग्जाम में मिले अंकों को ही फाइनल माना जाएगा।

Related Articles