नई दिल्ली (khabargali) अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना कर अब जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका को खारिज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि उनके खिलाफ पटना में चल रहे मामले को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस से करवाई जाए।
जानिए कोर्ट के फैसले के यह 7 महत्वपूर्ण बिंदु..
1. महाराष्ट्र पुलिस सीबीआई को सौंपे सारी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी, सभी संदिग्धों और सभी गवाहों के बयान, फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही सीबीआई क्राइम सीन पर भी पहुंचकर जांच करेगी।
2. मुंबई और बिहार पुलिस की एफआईआर की होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की केवल एक्सीडेंटल मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी, इसलिए इसमें सीमित जांच शक्तियां थीं। वहीं बिहार पुलिस ने एक पूरी एफआईआर दर्ज की है, जिसको पहले से ही सीबीआई को सौंपा जा चुका है। ऐसे में सीबीआई को मामले की जांच करनी चाहिए।
3. रिया चक्रवर्ती की अर्जी खारिज
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी और अपील की थी कि इस मामले को मुंबई पुलिस को सौंपा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनकी अर्जी खारिज हो गई है।
4. पटना में दर्ज हुई एफआईआर को कोर्ट ने बताया सही
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज हुए मामले को सही बताया है। कोर्ट ने कहा कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है, वह कानूनी रूप से सही है। वहीं इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देंगे।
5. बिहार सरकार की सीबीआई सिफारिश को बताया सही
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि बिहार सरकार ने इस मामले में केंद्र से जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वह पूरी तरह से सही थी। महाराष्ट्र सरकार फैसले को चुनौती नहीं दे सकती। उन्हें अब जांच में सहयोग करना होगा। मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे।
6. हर एफआईआर की जांच करेगी सीबीआई
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में अब कोई भी एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच सीबीआई ही करेगी। अभी तक इस मामले में एक एफआईआर पटना में दर्ज हुई, जिसके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है।
7. राज्य पुलिस नहीं कर सकेगी दखल
कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच का केवल सीबीआई के पास अधिकार होगा। कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सीबीआई केवल पटना में दर्ज एफआईआर ही नहीं बल्कि अभिनेता की मौत के मामले से जुड़ी बाकी एफआईआर की जांच करने में भी सक्षम होगी।
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