Chhattisgarh State Government amended the rules of transfer of immovable property

नगर निगमों में 10 करोड़, नगर पालिकाओं में 4 करोड़ और नगर पंचायतों में डेढ़ करोड़ तक की संपत्तियों के अंतरण का अधिकार अब कलेक्टरों को

अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नए नियम प्रभावी, राज्य शासन ने जिला कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के दिए निर्देश

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अचल संपत्तियों के अंतरण का अधिकार जिला कलेक्टरों को प्रत्यायोजित कर दिया है। सरकार द्वारा राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन भी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा नगर निगमों म