हाईकोर्ट ने दी राहत खबरगलीDependents of deceased education workers will get compassionate appointment

बिलासपुर (khabargali) मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 13 सितंबर 2021 में गठित समिति से निर्णय लेकर दो माह के भीतर योग्यता के अनुसार आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता खिलेश्वरी साहू, सिद्धार्थ सिंह परिहार, अश्वनी सोनवानी, त्रिवेणी यादव, बिंद्रा आदित्य के पति प्रदेश के विभिन्न जिला में शिक्षाकर्मी के पद में पदस्थ थे, जिनका सेवा काल के दौरान निधन हो गया।