बिलासपुर (khabargali) शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) को खारिज कर दिया है। इससे शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में हुई, जिसमें न्यायाधीश एएस ओका और न्यायाधीश एन. कोटीश्वर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में इस फैसले का फायदा 70 हजार से अधिक शिक्षकों को हो सकता है।
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