रायपुर (khabargali) राज्य सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करा सकती है। इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 में प्रकाशित किया है। सरकार ने यह कदम आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर उठाया है।