सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाई रोक..कहा- ये स्कीम असंवैधानिक

नई दिल्ली (khabargali) लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 6 मार्च तक पार्टियां हिसाब दें। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा, ‘पॉलिटिकल प्रॉसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी, वह प्रक्रिया है, जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदा