Sex workers

शीर्ष कोर्ट ने मीडिया को दी नसीहत, आरोपियों की पहचान उजागर न करें

नई दिल्ली (khabargali) सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को लेकर गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने देश में वेश्यावृत्ति को एक पेशा करार दिया है। सेक्स वर्कर्स की परेशानियों को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई । अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती और न ही सहमति से यह कार्य करने वाले सेक्स वर्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेक्स वर्कर भी कानून के समक्ष सम्मान व बराबरी के हकदार हैं।