Shock to assistant teachers holding B.Ed degree

बिलासपुर (khabargali) बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के रूप में बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिप्लोमा या डीएड को ही मान्य किया। इसे डीएड डिग्री धारकों ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 29 फरवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर दिया था, जिसे मंगलवार को जारी किया गया।