नई दिल्ली (खबरगली ) सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा बरकरार नहीं रख सकता। अदालत ने साफ किया कि ऐसा व्यक्ति 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' के तहत मिलने वाले विशेष संरक्षण का दावा भी नहीं कर पाएगा।
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