10 दिन में जवाब देने के दिए निर्देश खबरगली High Court expressed displeasure over the death of the tiger

बिलासपुर (khabargali) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में बाघ की मौत पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वन विभाग के उच्चाधिकरियों से जवाब-तलब किया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं, पर्यावरण भी नष्ट हो रहे हैं, अब बचा क्या। वन्य जीव नहीं बचा पाएंगे, जंगल नहीं बचेंगे तो कैसे चलेगा? कोर्ट ने मामले में वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 10 दिन के अंदर व्यक्तिगत शपथपत्र पर जवाब देने को कहा है कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई  21 नवंबर  को होगी।