Chhattisgarh Homeless people in urban areas

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम 2023 राजपत्र में प्रकाशित

नगर निगम क्षेत्र में 600 वर्ग फीट एवं अन्य नगरीय निकायों में दिया जाएगा 800 वर्ग फीट से अनधिक शासकीय भूमि का पट्टा

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का नि:शुल्क पट्टा दिया जाएगा। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों के लिए पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रक