Delhi High Court: Teachers of private schools are also entitled to pay equal to their counterparts in government schools

नयी दिल्ली (khabargali) निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षक सरकारी स्कूलों के अपने समकक्षों के समान वेतन और भत्ते पाने के हकदार हैं।अदालत ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपने शिक्षकों को वेतन देने के उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ के निर्देश को चुनौती देने वाली एक निजी स्कूल की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।