Elections will not be conducted using ballot papers; but EVMs will be tested on candidate's complaint

न्यायालय ने वीवीपीएटी से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कीं

नई दिल्ली (khabargali) उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से डाले गये वोट का ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपीएटी) के साथ सौ प्रतिशत गिनती और मिलान कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं और कहा कि तंत्र के किसी भी पहलू पर ‘आंख मूंद कर अविश्वास करना’ बिना वजह संदेह पैदा कर सकता है।