पुरानी कार की बिक्री पर 18% जीएसटी : चेतन तारवानी

रायपुर (खबरगली) यह सवाल अक्सर सामने आता है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था पुरानी कार बेचती है तो उस पर जीएसटी (GST) कैसे लागू होगा। इस विषय पर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट चेतन तरवानी ने विस्तृत जानकारी दी।

स्थिति 1

यदि कार बेचने वाला एक व्यक्ति (Individual) है या ऐसा कार डीलर है जो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, तो ऐसे लेन-देन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। खरीददार चाहे जीएसटी में पंजीकृत हो या न हो, इस स्थिति में टैक्स देयता नहीं बनेगी।