Raipur - Bilaspur

बिलासपुर (खबरगली) बिलासपुर, रायपुर नगर निगम समेत कुछ अन्य निकायों में परिसीमन को चुनौती दी गई थी। आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट में जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने पाया कि, वार्डों का परिसीमन एक प्रशासनिक कार्य है, इसे चुनौती देने पेश सारी याचिकाएं आधारहीन हैं। यह अभिमत प्रकट करते हुए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।