Supreme Court's decision: States have the right to levy tax on mineral rights

नई दिल्ली (khabargali) सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि राज्यों को खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है और केंद्रीय खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (एमएमडीआर अधिनियम), इस शक्ति को सीमित नहीं करता है। हालांकि, अदालत ने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संसद के पास निकाले गए खनिजों पर प्रतिबंध, कर लगाने की शक्ति है। अपने और