वार्ड परिसीमन पर लगाई रोक

अदालत ने पूछा, जब जनगणना के आंकड़े नहीं बदले, तो तीसरी बार परिसीमन करने का क्या औचित्य

बिलासपुर (khabargali) हाईकोर्ट ने निकायों के वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी है, याचिकाकर्ताओं ने वार्डों के परिसीमन को नियम के विरुद्ध बताया था। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को झटका लगा है। मामले में अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद तय की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके पहले वर्ष 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का कार्य किया है। दरअसल, राजनादगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पाल