
रायपुर (खबरगली) जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में घोषणा हो चुकी है 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कमी की जा रही ऐसी स्तिथि में जिन उत्पादों पर जीएसटी दर कम हो रही और उत्पाद पर पहले से एमआरपी रेट लिखा हुआ है तो 22 सितंबर से उत्पादों पर पुराने एमआरपी रेट के साथ नया एमआरपी रेट भी लिखना अनिवार्य है ये बाते छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के वाइस चेयरमैन एवं जीएसटी विशेषज्ञ CA श्री चेतन तारवानी ने छत्तीसगढ़ साबुन एवं डिटर्जेंट निर्माता कल्याण संघ द्वारा आयोजित विशेष बैठक रविवार को होटल किंग्सवे, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा में बताई । बैठक में संघ के सभी सदस्यों को यह जानकारी दी गई कि भारत सरकार के वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार तेल से निर्मित साबुन (HSN Code – 3401) पर जीएसटी की दर 22 सितंबर 2025 से 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
बैठक के मुख्य वक्ता छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के वाइस चेयरमैन एवं जीएसटी विशेषज्ञ CA श्री चेतन तारवानी ने उपस्थित सभी निर्माताओं को जीएसटी में हुए बदलावों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से न केवल जीएसटी दरों में परिवर्तन लागू होगा, बल्कि सभी उत्पादों पर पुराने एमआरपी के साथ नया एमआरपी रेट भी लिखना अनिवार्य होगा।
संघ के अध्यक्ष श्री हेमराज कृपलानी ने कहा कि यह बदलाव उपभोक्ताओं के हित में है और सभी निर्माता सदस्य समय पर इसे लागू करें। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने सुझाव रखते हुए निर्णय लिया कि संघ मिलकर इस नियम को सफलतापूर्वक लागू करेगा। बैठक के बाद सामूहिक भोजन का आयोजन भी किया गया। छत्तीसगढ़ साबुन एवं डिटर्जेंट निर्माता कल्याण संघ का यह प्रयास है कि सभी निर्माता समय पर कानून का पालन करें और संगठित होकर व्यवसाय को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाएं।
यह प्रेस विज्ञप्ति छत्तीसगढ़ साबुन एवं डिटर्जेंट निर्माता कल्याण संघ के महासचिव निलेश तारवानी ने जारी कर बताया की सीए चेतन तरवानी ने उपस्थित सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया और यह भी बताया 22 सितंबर तक व्यवसाय को रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योकि व्यापारियो का इससे कोई नुकसान नहीं होगा । बैठक में हेमराज कृपलानी भीमन दास तारवानी संजय मखीजा कैलाश राठौर विनोद तोशनीवाल उत्तम चंद तारवानी प्रदीप कुकरेजा दीपक कुकरेजा के.सी जैन पवन दुग्गड़ सुनील धिरानी अजय सूरी आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे ।
- Log in to post comments