छत्तीसगढ़ में सिगरेट, तंबाकू व पान मसाला के विज्ञापनों पर लगी रोक, होर्डिंग्स हटाने के निर्देश

COTPA Act 2003, Chhattisgarh, ban on advertisements of cigarettes, tobacco and pan masala, instructions to remove hoardings, Khabargali

कोटपा एक्ट 2003 का कड़ाई से पालन करने निर्देश

रायपुर (khabargali) राज्य सरकार ने सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसी नशे की सामग्रियों के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को नशे का प्रचार करने वाले विज्ञापनों की होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का कड़ाई से पालन करने तथा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सभी निगम आयुक्तों, नगर पालिका के सीएमओ तथा नगर पंचायत के सीईओ को जारी पत्र में कहा गया है कि तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं कोटपा 2003 के प्रावधानों का पालन करने के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन सभी जिलों में किया जा रहा है।

दरअसल देश के युवाओं को तंबाकू सेवन से बचाने के लिए 2003 में सदन में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन पर रोक तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादों से संंबंधित अधिनियम कोटपा लागू किया गया है। यह एक राष्ट्रीय कानून है और देश के सभी राज्यों को इसका पालन करना है सभी निकायों में इस कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया है कि पान मसाला के विज्ञापन होर्डिंग्स बस एवं अन्य स्थानों से हटाने के साथ ही तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामो की जानकारी देने वाले विज्ञापन लगाए जाएं ताकि छग को तंबाकू मुक्त राज्य बनाया जा सके।

सार्वजनिक स्थलों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्थानों, सिनेमा हॉल, पंचायत भवन और चौक-चौराहों पर सिगरेट पीते पाए जाने पर अर्थदंड लिया जाएगा। इसी तरह तंबाकू बिक्री के स्थान पर नाबालिकों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है का बोर्ड भी लगाना होगा।

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