
रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ सरकार सरकार ने कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में विदेशी शराब पर लागू 9.5% अतिरिक्त शुल्क को हटा दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद विभिन्न श्रेणियों की विदेशी शराब की कीमतों में 40 रुपये से लेकर 3,000 रुपये प्रति बोतल तक की कमी होने की संभावना है।
आबकारी नीति 2025-26 पूर्ववत रहेगी
कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति पिछले वर्ष की तरह ही लागू रहेगी। इस नीति के तहत राज्य में 674 शराब दुकानें संचालित की जाएंगी। इसके अलावा, आवश्यकता के अनुसार प्रीमियम शराब दुकानों की भी स्थापना की जाएगी।
शराब वितरण और अधोसंरचना शुल्क यथावत रहेगा
विदेशी शराब की थोक खरीद और वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, देशी शराब की आपूर्ति पर पूर्व की तरह रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह जारी रहेगा। राज्य सरकार का मानना है कि शराब की कीमतों में कमी से अन्य राज्यों से होने वाली अवैध तस्करी (स्मगलिंग) पर रोक लगेगी। इससे न केवल स्थानीय बाजारों में संतुलन बना रहेगा, बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। बजट से ठीक पहले लिए गए इस फैसले को राज्य की शराब नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस नीति का असर आने वाले समय में बाजार और सरकार की आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ सकता है।
ये निर्णय भी लिए गए

मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। चूंकि वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रूपए से उपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राज्य में 01 नवम्बर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।
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