हाईकोर्ट में रायपुर की चौपाटी पर बहस: कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मांगे गूगल मैप के दस्तावेज

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नगर निगम ने कहा-एजुकेशन हब में नहीं हो रहा निर्माण

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दायर की है जनहित याचिका

बिलासपुर /रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्थित निर्माणाधीन चौपाटी मामले में सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पिछले सोमवार को सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए तर्क रखा। उन्होंने सभी तथ्यों को हाईकोर्ट को बताया। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, रायपुर कलेक्टर, नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने जिस जगह पर आपत्ति जताई है और याचिका दायर की है, वहां निर्माण कार्य ही नहीं हुआ है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इसका विरोध किया और बताया कि जिस जगह पर काम चल रहा है वह गूगल मैप में अभी भी साइंस कॉलेज परिसर दिखा है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से गूगल मैप के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अब इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पेश की गई दलील में कहा गया कि याचिका में जिक्र किए गए स्थल पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसपर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति की गई।

नगर निगम नहीं दे रहा दस्तावेज

 याचिका में यह भी बताया गया है कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी किस आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में चौपाटी बना रहे हैं, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम से दस्तावेज भी मांगे थे। लेकिन, नगर निगम की ओर से उन्हें दस्तावेज भी नहीं दिया गया। वहीं, मनमाने तरीके से चौपाटी निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिस पर रोक लगाने की मांग की गई है।

यह है मामला

रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम चौपाटी बना रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत इसका विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है, यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है। राजेश मूणत और भाजपा के जिलाध्यक्ष जयंती पटेल ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के इस निर्णय के विरोध में एडवोकेट प्रदीप मिश्रा, जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें प्रकरण की सुनवाई होते तक चौपाटी के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में रायपुर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने का जिक्र किया गया है।

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