
रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिला है। दोषी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत 6 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ये सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई बाद ये फैसला सुनाया । आपको बता दें कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने 27 आरोपितों को उम्र कैद की सजा के फैसले को सही ठहराया था। 27 के अलावा एक अन्य आरोपित बुलठू पाठक की मौत हो चुकी है।
21 वर्ष पहले चार जून 2003 को एनसीपी के कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद उनके बेटे सतीश जग्गी ने मौदहापारा थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले में निचली अदालत ने 31 मई 2007 को कुछ आरोपितों को बरी करते हुए शेष आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। शूटर चिमन सिह, याहया ढेबर, तत्कालिन सीएपी अमरिंदर गिल, आरसी त्रिवेदी, वीके पाण्डेय, अभय गोयल समेत 27 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई थी।
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