
नई दिल्ली (खबरगली) सरकार ने थोक, छोटे और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा घटाकर आधी कर दी है। जमाखोरी रोकने और बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाया गया है। खाद्य मंत्रालय ने 31 मार्च, 2025 तक भंडारण सीमा घटाने का फैसला किया है। थोक विक्रेता अब 2,000 टन की जगह 1,000 टन और छोटे व बड़े खुदरा विक्रेता 10 टन की जगह सिर्फ पांच टन भंडारण कर सकेंगे। प्रसंस्करणकर्ता अप्रैल, 2025 तक तय मासिक क्षमता का 50 फीसदी गेहूं ही रख सकेंगे। पहले यह सीमा 60 फीसदी थी। मंत्रालय ने कहा, विक्रेताओं को अधिसूचना जारी होने के 15 दिन में भंडार को तय सीमा तक लाना होगा। हर शुक्रवार को स्टॉक की जानकारी भी देनी होगी।
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