प्रदेश के सभी न्यायालय होंगे नियमित रूप से संचालित, हाईकोर्ट नें दिया आदेश

Highcourt order khabargali

बिलासपुर(khabargali)। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच न्यायालयों में ताले लग गए थे. हाईकोर्ट ने बड़े मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल करने के लिए आदेश जारी किया था. अब लंबे समय बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायालय नियमित रूप से संचालित करने के लिए आदेश जारी किया है. इसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूम में कम भीड़भाड़ सुनिश्चित करें, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहे।

प्रदेश के सभी न्यायालय होंगे संचालित- HC

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय सामान्य कामकाजों शुरू करें. 19 जुलाई 2021 से प्रभावी, हालांकि, प्रत्येक न्यायालय द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या संबंधित न्यायालय द्वारा तय की जाएगी, जो सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी बनाए रखते हुए कोर्ट रूम में कम भीड़भाड़ सुनिश्चित करेगी.इसके अलावा, निम्नलिखित को बनाए रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय के न्यायाधीश/न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी), सदस्य न्यायाधीश ( औद्योगिक न्यायालय), न्यायाधीश (श्रम न्यायालय) निर्देश.

न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोग सामाजिक दूरी के मानदंडों और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, स्वच्छता आदि का सख्ती से पालन करते हैं.

अधिमानतः, न्यूनतम 2 गज (एट) आरयू) की दूरी व्यक्तियों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित करने के लिए चिह्नित की जाती है.

चेहरे पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा.

इसमें किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप भविष्य में प्रवेश से इनकार किया जा सकता है और कोई भी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई जो लागू हो सकती है.

न्यायालय परिसर या वह क्षेत्र जिसमें न्यायालय परिसर पड़ रहा है, को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, तो न्यायालयों का कामकाज न्यूनतम समर्थन स्टाफ के साथ न्यूनतम सहायक स्टाफ के साथ होगा, जो कि इससे निपटने के लिए रोटेशन के आधार पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा.

देखिए आदेश की कॉपी-

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