प्रदेश में 100 दर्शकों की क्षमता वाले मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगी गाइडलाइन

Multiplexes with a capacity of 100 spectators will open in the state; guidelines will be issued after cabinet approval. Hindi latest news hindi News big News khabargali

रायपुर (खबरगली)  छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों में भी 100 दर्शकों की क्षमता वाले मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। मिनी मॉल खुलने का रास्ता साफ हो गया है। यानी छोटे शहर के लोग भी अब अपने ही क्षेत्र में शॉपिंग करने के साथ मनोरंजन का लुफ्त उठा सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मिनी मॉल को लेकर गाइडलाइन भी जारी हो गई है। इसमें निवेशकों को उद्योग विभाग की ओर से विशेष रियायतें भी मिलेगी। इस छूट का लाभ केवल उन शहरों को मिलेगा, जहां पहले से कोई मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल संचालित नहीं है।

इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजीगत निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) जरूरी होगा। इसमें स्थायी पूंजी निवेश में भवन निर्माण, आंतरिक ढांचा, उपस्कर, फर्नीचर, मल्टीप्लेक्स प्रक्षेपण यंत्रणा, एस्केलेटर, लिफ्ट, पार्किंग ढांचा, अग्नि सुरक्षा यंत्र सम्मिलित होंगे। भूमि की लागत, कार्यशील पूंजी, प्री-आपरेटिव व्यय इस पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी। इस पूरी योजना की निगरानी के लिए एक समिति भी गठित की जाएगी। आयुक्त व संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर पात्र आवेदनों का चयन करेगी।

45 दिन में आवेदन जमा करना होगा

मल्टीप्लेक्स में न्यूनतम 35 फुट चौडाई एवं 15 फुट ऊंचाई की स्क्रीन होगी। इसमें न्यूनतम 100 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होना अनिवार्य होगा। बता दें कि मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी-मॉल की स्थापना के लिए निजी निवेशकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद 45 दिन के भीतर आवेदन जमा करना होगा।

निवेशकों को और भी मिलेंगे फायदे...

36 महीने में पूरा करना होगा निर्माण

36 माह में परियोजना पूर्ण कर संचालन प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। निवेशकों को 5 किस्तों में अनुदान दिया जाएगा। पहली किस्त के रूप में 40त्न का अनुदान दिया जाएगा। द्वितीय किस्त में 30त्न की स्वीकृति एवं मल्टीप्लेक्स का संचालन प्रारंभ होने तथा 50त्न क्षेत्र आबंटित होने पर किया जाएगा।

5 साल किराए पर नहीं दे सकेंगे मल्टीप्लेक्स

डेवलपर द्वारा रिटेल स्टोर, फूड कोर्ट को विक्रय किराए या लीज़ पर दिया जा सकेगा। अंतिम अनुदान स्वीकृत से 5 वर्षों तक मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी-मॉल के संचालन डेवलपर ही करेगा। यदि डेवलपर किसी तथ्य को छिपाकर गलत तरीके से अनुदान लेता है, तो सरकार वसूली भी कर सकती है।

8000 वर्गफीट का होगा कारपेट एरिया

मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी-मॉल में कम से कम 8000 वर्ग फीट का कारपेट एरिया (आबंटन योग्य एरिया, कॉमन एरिया, पार्किंग को छोड़कर) होना चाहिए। इसमें एक मल्टीप्लेक्स सम्मिलित होगा। साथ ही अन्य व्यावसायिक इकाइयां जैसे न्यूनतम न्यूनतम 5 रिटेल स्टोर, फूड कोर्ट भी सम्मिलित होगा।

डायवर्शन में 100 % की छूट 

निवेश की अनुमति मिलने के बाद स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट के लिए प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के भीतर आवेदन करना होगा। सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद ड्रायवर्सन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट की पात्रता होगी।

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