अब होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई ..फेडरेशन और शासन के बीच वार्ता विफल
प्रदेश में हड़ताल से लोग परेशान.. सारे काम अटके
रायपुर (khabargali ) छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों का आंदोलन आठवें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार के समान 34 फीसदी महंगाई भत्ता व सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर वे हड़ताल पर है। अब राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए वेतन काटने व ब्रेक-इन-सर्विस का आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की स्थिति में या हड़ताल का वेतन आदि देय नहीं होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि का भुगतान नहीं होगा और इस अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस माना जाएगा।
आज वार्ता हुई जो बेनतीजा रही
इधर सोमवार को मंत्रालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव की वार्ता भी हुई, जो विफल रही ।हालांकि फेडरेशन को उम्मीद है कि एक-दो दिनों में शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लेगा।
हड़ताल को घोर अनुशासनहीनता माना जायेगा
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों व कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर कहा है कि कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर जो कर्मचारी बीते 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे और वर्तमान में हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें उक्त हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जाएगा। वहीं, जो कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे और 22 अगस्त से निरंतर हड़ताल में हैं उनकी अनुपस्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 अप्रैल 2006 को जारी परिपत्र के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा यह भी आदेश हुआ कि जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किए जाएं, तो ऐसे घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध गुण-दोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकेंगे।
कोर्ट से लेकर , विभाग और स्कूल तक बंद.. लोग हो रहे हैं परेशान
राज्य के सभी जिला व ब्लॉक तहसील मुख्यालय में करीब पांच लाख कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल पर हैं। स्कूलों में पढ़ाई बंद है। अन्य सभी विभागों में काम नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं क्योंकि उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। साथ ही न्यायिक सेवा के कर्मचारी तथा प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार के हड़ताल में होने के कारण जिला न्यायालय व राजस्व न्यायालय के सभी कार्य आगामी तिथि तक लंबित है।
अवकाश स्वीकृति के संबंध में आदेश की कॉपी
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