
रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में भर्राशाही भर्ती के विरुध्द अवर सचिव, प्रेमसिंह घरेन्द्र छ. ग.शासन जल संसाधन विभाग ने एक पत्र जारी कर शासन स्तर पर 5 बिंदुओं की जानकारी चाही गई है। गौरतलब है कि कर्मचारियों ने उस बाबत लिखित में इसकी शिकायत की थी।
शिकायत में यह लिखा गया था
शिकायत में बताया गया कि राजधानी रायपुर के स्थानीय कुछ झोला छाप सेवा निवृत्त कर्मचारी नेताओं और अधिकारियों की यह मिलीभगत कर विभाग में कर्मचारी की समस्या और समस्या निवारण के नाम पर भर्राशाही भर्ती कर शासन प्रशासन की आँखों मे धूल झोंकने का काम विगत 10-15 वर्षो से चल रहा है। । शिकायत में शासन को बताया गया कि प्रायः समस्त तकनीकी कार्य विभागों एवं संचालनालाय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति, स्थानांतरण और आऊट सोर्सिंग में नौकरी लगवाने कम्प्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, चौकीदार, वाटरमैन, डाकरनर जैसे विभिन्न पद के नाम पर मजबूर कर्मचारियों का आर्थिक, मानसिक शोषण कर अधिकारी और सेवा निवृत्त कर्मचारी नेताओं अपना झोला भर रहे हैं।
शिकायत में यह गंभीर आरोप भी लगाया कि इन कर्मचारी नेताओं द्वारा अपने ही परिवार के पुत्र, पुत्री, दामाद और उनके बहन-भाई ,पति-पत्नि और रिश्तेदारों को भ्रष्ठ अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर बिना नियुक्ति आदेश निकालकर नियम विरुध्द आवश्यकता से अधिक आऊट सोर्सिंग में नोकरी लगाए हुए हैं । बताया गया कि कई आऊट सोर्सिंग कर्मचारी कार्यालय में काम भी नहीं करते हैं और तथाकथित उक्त कर्मचारी नेता के साथ नेतागिरी करते हैं जिनमे अधिकांश महिला वर्ग हैं । कई कार्यालयों से आधिकारिक रूप से उनका ड्यूटी रिपोर्ट तक नहीं भेजा जाता और कहीं ड्यूटी रिपोर्ट भेजा भी जाता हैं तो अनाधिकृत बाबुओ द्वारा बिना लिखित आदेश के ड्यूटी रिपोर्ट भेजा जा रहा हैं। यहाँ यह भी बताना जरूरी होगा कि शासन द्वारा जहाँ 2 कम्प्यूटर आपरेटर कर्मचारी नियुक्ति का प्रावधान रखा हैं वहाँ इन्होंने 5 से लेकर 10 तक अतरिक्त कर्मचारी को नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रखे गए हैं जो कार्यालय भी नहीं आते हैं । इस प्रकार लगभग 300 से 400 कम्प्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी कार्यरत है एक विभाग में।
कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग
कर्मचारियों ने शासन से आग्रह किया कि शिकायत को गोपनीय रूप से संज्ञान में लेकर सूक्ष्मता से जाँच कर ऐसे विभागाध्यक्ष पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। ग़ैर नियुक्त कर्मचारियों को तत्काल सेवा से पृथक कर इस गलत प्रथा में अंकुश लगाएं। दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के ऊपर तत्काल प्रभाव सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही कर अतरिक्त कर्मचारियों के ऊपर होने वाले वेतन के व्यय को सबंधित दोषी अधिकारी के वेतन से कटौती की जाने की मांग की गई। वे उच्चाधिकारी जो साक्ष्य को छुपाकर शासन को गलत जानकारी प्रेषित कर रहे हैं तथा वे अपनी आँखे मूँदकर अपनी सेवा निवृति का इंतजार कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई को जानी चाहिए क्योंकि इस गलत परिपाटी के कारण शासन के रुपयों का दुरुपयोग हो रहा हैं । ये एक आर्थिक अपराध एवं गबन की श्रेणी में आता हैं।
लोक सेवा आयोग व व्यवसायिक परीक्षा लेकर नियुक्ति की मांग
कर्मचारियों ने मांग की कि ग़ैर नियुक्त कर्मचारियों के स्थान पर तमाम उन शिक्षित बेरोजगारों के प्रति न्याय करते हुए, लोक सेवा आयोग व व्यवसायिक परीक्षा लेकर नियुक्ति प्रदाय कर बेरोजगारों को नोकरी देकर उन्हें लाभान्वित किया जाए।
शिकायत मिलने के बाद अवर सचिव ने यह पत्र जारी किया-
1. अवर सचिव, प्रेमसिंह घरेन्द्र छ. ग.शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर(छ. ग.) के पत्र क्रमांक 01-16/31/स्था./2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनाँक 18/8/2022 में जल संसाधन विभाग के स्वीकृत सेटअप अनुसार डाटा एंट्री आपरेटर के रिक्त पदों के सबंध में जल संसाधन विभाग का सम संख्यक पत्र क्रमांक एफ.01-16/31/स्था./2020, दिनाँक 22.7.22 के तारतम्य में विषयान्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय मुख्यमंत्री निवास, छ. ग.शासन से प्राप्त पत्र क्रमांक2500722010036/मु. म. नि./2022 दिनाँक 18.7.22 के अनुसार प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन नवा रायपुर को प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण कर रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने बाबत सुस्पष्ट टीप/अभिमत सहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराए जाने हेतु सुनिश्चित जानकारी माँगी हैं। आदेश की सुलभ प्रति अवलोकनार्थ संलग्न हैं।
2.तत्त सबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, एस. के.सिंह , अवर सचिव नें अपने पत्र क्रमांक एफ 12-1/2022/1-3. नवा रायपुर दिनाँक 13/09/2022 के द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष से अनियमित कार्यरत कर्मचारियों की क्रमशः 5, बिन्दुओ की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल चाही हैं:-
1. विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या? खुले विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं?
2. क्या? कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता रखते हैं?
3. कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा हैं क्या? वह पद सबंधित विभाग के पद-सरंचना/ भर्ती नियम में स्वीकृत हैं?
4. क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों(अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)का पालन किया गया हैं?
5. अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा हैं तथा उन नियमित पदों का वेतनमान क्या हैं? तत्त सबंधी पत्र व प्रपत्र अवलोकनार्थ संलग्न हैं।
देखें शासन के पत्रों की कॉपी



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