घरघोड़ा में 3 हाथियों की करंट से मौत के मामले में हाईकोर्ट सख्त, दिया यह आदेश

 घरघोड़ा में 3 हाथियों की करंट मौत के मामले में हाईकोर्ट सख्त, दिया यह आदेश High Court is strict in the case of electrocution death of 3 elephants in Gharghoda, gave this order  cg news hindi news bilaspur news khabargali

बिलासपुर (khabargali) रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में बिजली करंट से तीन हाथियों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सोमवार को सचिव ऊर्जा विभाग तथा मैनेजिंग डायरेक्टर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को शपथ पत्र में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए। प्रकरण की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है। 

यह है मामला 

26 अक्टूबर को रायगढ़ के तमनार रेंज में 11केवी विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हो गई थी। इनमें एक हाथी- हथिनी और एक बच्चा शामिल है। यह घटना सामारूमा परिक्षेत्र के कचकोबा परिसर में चुहकीमार नर्सरी में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी सक्रिय होकर घटनास्थल पर पहुंचे थे।

बिजली विभाग की लापरवाही

वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया तो बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई थी। 11 केवी तार काफी नीचे झुला हुआ था जिसकी वजह से ही यह घटना हुई। इसके लिए डीएफओ ने बिजली विभाग के जेई को नोटिस भेजा।बिजली विभाग के कर्मचारियों को इस प्रकरण में राजधानी रायपुर भी तलब किया गया।

हस्तक्षेप याचिका भी दायर, लगातार मौतों का उल्लेख

रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने भी हस्तक्षेप याचिका दायर कर बताया कि बिलासपुर वन मण्डल में भी एक अक्टूबर को बिजली करंट से हाथी के बच्चे की मौत हो गई। बिजली तार टूटने से 9 अक्टूबर को कांकेर में तीन भालू की मौत हो गई थी।  शिकार करने के लिए लगाए गए बिजली तार से कोरबा में 15 अक्टूबर को दो लोग मारे गए थे तथा 21 अक्टूबर को भी शिकार करने के लिए लगाए गए बिजली तार से अंबिकापुर के बसंतपुर के जंगल में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

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