
दोषसिद्धि पर स्टे की अर्जी गुजरात हाईकोर्ट में खारिज
गांधीनगर (khabargali) गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी और उनकी सांसदी नहीं लौटेगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल की याचिका को खारिज कर दिया तो वह अगले साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, और बाद में सजा पर रोक लगाने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। सूरत की कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है? इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था।
कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के गिरफ्तारी को लेकर देशभर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रकट किया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेसी नेताओं ने रायपुर के अम्बेडकर चौक प धरना प्रदर्शन किया।
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