दोषसिद्धि पर स्टे की अर्जी गुजरात हाईकोर्ट में खारिज
गांधीनगर (khabargali) गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी और उनकी सांसदी नहीं लौटेगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल की याचिका को खारिज कर दिया तो वह अगले साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।