शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, पीयूष जायसवाल के खिलाफ गृह मंत्रालय ने जारी किया लुक आउट सर्कुलर

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जांजगीर-चांपा (खबरगली) जांजगीर-चांपा जिले से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मामले में फरार आरोपी पीयूष जायसवाल के खिलाफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने आम लोगों से भी उसकी सूचना देने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पीयूष जायसवाल (21 वर्ष), पिता पारेश्वर जायसवाल, निवासी ग्राम पोडीशकर, थाना बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा ने बम्हनीडीह, चांपा, कोरबा सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये का निवेश कराया। इसके बाद वह लोगों की रकम लेकर फरार हो गया। 

आरोपी के खिलाफ बम्हनीडीह थाना में अपराध क्रमांक 87/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 406 और 34, जबकि चांपा थाना में अपराध क्रमांक 152/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(2), 111(1) और 3(5) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान (अभियोग पत्र) प्रस्तुत किया था, लेकिन इसके बाद से वह लगातार न्यायालय में अनुपस्थित है। आरोपी के विरुद्ध थाना चांपा के मामले में स्थायी गिरफ्तारी वारंट तथा बम्हनीडीह थाना के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

इसके अलावा, बिलासपुर स्थित न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण तथा कोरबा न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 5341, 5340, 5339 और 5342 में भी आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके हैं। आरोपी के लगातार फरार रहने और न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है, ताकि देश के किसी भी एयरपोर्ट, बंदरगाह अथवा अंतरराष्ट्रीय सीमा से उसके आवागमन पर निगरानी रखी जा सके।

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