
ईडी का आरोप, सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए.. दूसरे नाम पर सिम कार्ड और फोन को खरीदा
नई दिल्ली (khabargali) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया. 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद गुरुवार को ईडी ने भी इसी मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले अदालत ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी, आबकारी नीति मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है. ईडी ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने एक साल के भीतर 14 फोन को नष्ट किया, दूसरे नाम पर सिम कार्ड और फोन को खरीदा. सीबीआई के स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया. प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रख रहे एडवोकेट जोहेब हुसैन ने अदालत से कहा कि एजेंसी को उनसे पूछताछ करने की जरूरत है ताकि पूरे घोटाले का भंडाफोड़ किया जा सके. उन्होंने कहा कि इसलिए उन्हें इस मामले में मनीष सिसोदियों को दस दिनों तक हिरासत में रखने की जरूरत है. मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने ईडी के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ये ईडी की जिम्मेदारी है कि वो पैसे के कथित अवैध लेनदेन का संबंध मनीष सिसोदिया से जोड़कर दिखाए.
के कविता से ईडी 11 मार्च को करेगी पूछताछ
दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से ईडी 11 मार्च को पूछताछ करेगी. पहले ईडी ने उन्हें 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन के कविता ने ईडी से वक्त मांगा था. इस मामले में सीबीआई (CBI) उनसे पहले ही पूछताछ कर चुकी है.
सिसोदिया अंडर ट्रायल आरोपी हैं
51 साल के मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की 1 नंबर जेल में वार्ड नंबर 9 में रखा गया है. यह सीनियर सिटीजन वार्ड है, जहां उन पर CCTV की निगरानी भी रहेगी. केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी इसी वार्ड में 7 नंबर में हैं. सिसोदिया अंडर ट्रायल आरोपी हैं, इसलिए वे जेल में अपनी सुविधा के मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं. उन्हें जेल से ही कुछ कपड़े दिए गए थे. सिसोदिया को मेडिटेशन सेल में रखा गया है. उन्हें जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने की परमिशन मिली है. पूर्व डिप्टी CM को उनकी MLC में लिखी गईं दवाएं लेने की भी अनुमति है.
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
मनीष सिसोदिया को पिछले महीने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. स्पेशल CBI जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. CBI के वकील ने कहा था कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है.
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