रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के खिलाफ अब CBI राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी मामले में जांच नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधान के मुताबिक यह अधिसूचित किया है। अब राज्य सरकार जो मामले जांच के लिए सीबीआई को सौंपेगी, उन मामलों की ही जांच यह केंद्रीय संस्था कर पाएगी।
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