ग्रेच्युटी

नई दिल्ली (khabargalj) सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रेच्युटी का अधिकार देने वाले 2009 के कानून को बरकरार रखा है। ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) कानून, 2009 के प्रावधानों को पूर्व की तिथि तीन अप्रैल, 1997 से लागू करने के निर्णय को वैध ठहराया है। निजी स्कूलों को अब उन सभी शिक्षकों को ग्रेच्युटी देनी होगी जो 1997 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक कर्मचारी हैं और वे केंद्र सरकार द्वारा 2009 में संशोधित पेमेंट ग