हाईकोर्ट बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड किए हुए अभ्यर्थियों ने बताई अपनी व्यथा

बिलासपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले पर कुछ शर्तों के साथ राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, जब सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी होने वाली है। ऐसे समय में बीएड वालों को इस भर्ती से अलग करना ठीक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि, सहायक शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होंगी। इसका मतलब साफ है कि, भर