छूट समाप्त होने से बोगस और कच्ची बिलिंग पर लगेगा अंकुश
रायपुर (khabargali) वाणिज्यिक कर (जीएसटी ) विभाग द्वारा कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा मे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये राज्य मे ई वे बिल के प्रावधानों मे दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य मे व्यवसायियों के लिए अब 50 हज़ार रु मूल्य से अधिक के गूड्स का परिवहन करने पर ई वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा । अभी तक राज्य मे एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज