Justice Dinesh Maheshwari

नई दिल्ली (khabargali)। उच्चतम न्यायालय ने दसवीं और 12वीं कक्षाओं की सीबीएसई एवं अन्य बोर्डों की परीक्षाएं विद्यार्थियों की शारीरिक उपस्थिति के साथ (ऑफलाइन) आयोजित कराने के प्रस्ताव को बुधवार को हरी झंडी दे दी। शीर्ष अदालत ने प्रस्तावित ऑफलाइन परीक्षाओं के खिलाफ दायर याचिका को ‘लाखों छात्रों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश’ करार देते हुए हर्जाने की चेतावनी के साथ इसे खारिज कर दिया।